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चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षडयंत्र रचा गया… सजा के बाद झल्लाए बाहुबली धनंजय सिंह

चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षडयंत्र रचा गया… सजा के बाद झल्लाए बाहुबली धनंजय सिंह

चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षडयंत्र रचा गया… सजा के बाद झल्लाए बाहुबली धनंजय सिंह

Dhananjay Singh News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया दिया है। इसी बीच कोर्ट से जेल जाते समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि ये केवल चुनाव से रोकने के लिए षडयंत्र रचा गया है।

Dhananjay Singh Jaunpur News

अभय सिंह राठौड़,लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लग गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया दिया है। इसी बीच कोर्ट से जेल जाते समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि ये केवल चुनाव से रोकने के लिए षडयंत्र रचा गया है।

धनंजय सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। धनंजय सिंह के ऊपर अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।

मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार ठहराया था जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर धनंजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने हाल ही में जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था।

बताते चलें कि साल 2020 के एक केस में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय तथा उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी

इसमें शिकायत की गई थी कि संतोष विक्रम ने दो साथियों के साथ सिंघल का अपहरण किया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था।

इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई थी जिसमें जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी माना था। इसके साथ ही सजा सुनाने के लिए बुधवार की तारीख नियत की थी। इसी क्रम में कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया दिया है। वहीं मंगलवार को कोर्ट से जेल जाने के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

इसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह कह रहे थे कि न्यायपालिका के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये करप्शन का मामला है, सबको मालूम था। उन्होंने अपनी सफाई में बताया कि नमामि गंगे का जो काम चल रहा है, वहीं इश्यू था। पूर्व सांसद ने बताया कि शिकायत करता ने एफआईआर में एफिडेविट दिया था सारी चीजें हो गई थी। इसके साथ ही धनंजय सिंह ने आखिर में फिर से कहा था कि न्यायपालिका के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं।

अभिषेक शुक्ला के बारे में

अभिषेक शुक्ला

अभिषेक नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंंटेंट प्रड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद फिल्म टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से फिल्म अप्रिशिएशन का कोर्स किया। दैनिक भास्कर से पेशेवर दुनिया में एंट्री की। इसके बाद लाइव टुडे में सेवाएं दीं। इसके बाद दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली में इंशॉर्टस के साथ सफर जारी रहा। पत्रकारिता में 6 साल की पारी जारी है। सिनेमा और राजनीति में खास दिलचस्पी है।… Read More

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